बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2021
Post Date: 26/05/2021
Short Information: बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2021 । राज्य के बी. पी. एल. परिवार के किसी भी उम्र के सदस्य की स्थिती में अंतिम संस्कार हेतु कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना वर्ष 2007 – 08 से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी उम्र के बी. पी. एल. परिवार के सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि क्रिया हेतु उसके आश्रित/ निकटस्थ संबंधी को रु 3000/- (तीन हजार रुपये) मात्र एकमुश्त देने का प्रावधान है।
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2021
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2021
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना
- Online Start Date: Started
- Online End Date: Available Soon

- गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) जीवन बसर करने वाले सभी परिवारों की किसी भी व्यक्त्ति की मृत्यु की स्थिति में लागू होगी ।
- मृतक के उम्र सीमा का कोई बंधन नही है ।
- बिहार राज्य के निवासी हो या आवेदन की तिथि से कम-से-कम 10 वर्ष पूर्व से राज्य में रह रहा हो ।

वर्तमान कोविड-19 संक्रमण के आलोक में कोरोना से मृत्यु की स्थिती में उसके अंतिम संस्कार के लिए पात्र लाभुकों को यह राशि त्वरित आधार पर देय होगी।
इस योजना के अंतर्गत सभी पंचायत के खातों में 05 लाभुकों के भुगतान हेतु रु 5000/-; 10 लाभुकों के भुगतान हेतु नगर पंचायत में रु 30,000/- ; नगर परिषद में 20 लाभुकों के लिए रु 60,000/- एवं नगर निगम में 30 लाभुकों के लिए रु 90,000/- स्थायी अग्रिम के रूप में भुगतान हेतु उपलब्ध सुनिश्चित की गई है ताकि लाभुकों को ससमय भुगतान किया जा सके है।

- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत सादे कागज पर मुखिया/ वार्ड पार्षद को आवेदन दें ।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पंचायतों में मुखिया तथा नगर निकायों में कार्यपालक पदाधिकारी से आवेदन दे कर तुरंत राशि प्राप्त कर सकते हैं ।
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