प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना 2021
Post Date: 23/02/2021
Short Description : PMAY मिशन के तहत शहरी इलाके में ”सभी के लिए घर” मिशन के तहत कार्यकारी एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए मिशन को 17.06.2015 से प्रभावी कर दिया गया है. इस मिशन के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम प्रस्तुत की जा रही है.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व् शहरी 2021
आवेदन कैसे करे ?
- ऑनलाइन
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है. अप्लाई करने के लिए उनके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए.
B. ऑफलाइन
लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है. इन फार्म का मूल्य रु. 25 + GST है.
PMAY 2019 की लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
जो इस स्कीम के लिए पात्र हैं, निम्न चरणों का पालन करके प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं:
चरण 1: ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
चरण 2: लाभार्थी खोजें” पर क्लिक करें.
चरण 3: आधार नंबर दर्ज़ करें.
चरण 4: दिखाएं” पर क्लिक करें.
क्या प्रधानमंत्री योजना मौजूदा होम लोन उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है?
मौजूदा होम लोन लेने वाले भी इस स्कीम के लिए पात्र हैं, अगर वे संबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों.
महत्वपूर्ण जानकारी
निम्न व्यक्ति और परिवार इस स्कीम के लिए पात्र हैं:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- महिलाएंजो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं.
- अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC).
उपरोक्त के अतिरिक्त, लाभार्थी निम्नलिखित कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करके इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं –
- प्रधान मंत्री आवास योजना की पात्रता को पूरा करने के लिए उसके पास अपना घर नहीं होना चाहिए.
- व्यक्ति ने राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो.
PMAY स्कीम 2021-22 के लिए कैसे अप्लाई करें?
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)
जो इस स्कीम के लिए पात्र हैं, उन्हें CLSS होम लोन की ब्याज़ दरों पर सब्सिडी प्रदान करता है. PMAY सब्सिडी दर, सब्सिडी राशि, अधिकतम लोन राशि, और अन्य विवरणों का उल्लेख नीचे किया गया है:
|
EWS |
LIG |
MIG आई |
MIG II |
अधिकतम होम लोन राशि |
रु. 3 लाख तक |
रू 3-6 लाख |
रू 6-12 लाख |
रू 12-18 लाख |
ब्याज़ सब्सिडी |
6.50% |
6.50% |
4.00% |
3.00% |
अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशि |
रु. 2,67,280 |
रु. 2,67,280 |
रु. 2,35,068 |
रु. 2,30,156 |
अधिकतम कारपेट एरिया |
30 Sq. m. |
60 Sq. m. |
160 Sq. m. |
200 Sq. m. |
आवश्यक दस्तावेज़
1. आधार कार्ड
2. आवेदक का पहचान पत्र
3. आवेदक का बैंक खाता (बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए)
4. मोबाइल नंबर
5. पासपोर्ट साइज फोटो
5. पत्र व्यवहार का पता
6. आय प्रमाण पत्र
7. घर बनाने हेतु जमीन का कागज
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