बिहार बाढ़ फसल कृषि इनपुट अनुदान ऑनलाइन फॉर्म 2020 : बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत खरीफ फसल 2020 में हुई अत्याधिक वर्षापात के कारण आई बाढ़ से हुई फसल नुकसान के भरपाई के लिए बिहार कृषि विभाग अनुदान देती है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 17 जिलों के 206 प्रखंडों में हुए भारी नुकसान से ऑनलाइन के लिए लिए कृषि विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया ।
Important Date
- ऑनलाइन शुरू : 02/12/2020
- ऑनलाइन की अंतिम तिथि : 23/12/2020
Online Fee
- ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन शुल्क नहीं लगेगा
बिहार कृषि इनपुट अनुदान की राशि
अत्याधिक वर्षापात से हुई फसल क्षति के लिए निम्नांकित दर से कृषि इनपुट अनुदान देय होगा :-
- वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर
- सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर
- शाश्वत फसल के लिए 18,000 रूपये प्रति हेक्टेयर
- यह अनुदान प्रति किसान अधिकत्तम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसान को इस योजना के अन्तर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनत्तम 1,000 रूपये अनुदान देय है।
कृषि इनपुट अनुदान सभी जिलों की सूचि
- 3251 प्रतिवेदित पंचायतों वाले 206 प्रभावित प्रखंडों से संबंधित 17 जिलों की सूची निचे में है 1. मधेपुरा 2. पू० चम्पारण 3. भागलपुर 4. खगड़िया 5. मधुबनी 6. सहरसा 7. मुजफ्फरपुर 8. समस्तीपुर 9. बेगूसराय 10. शिवहर 11. प० चम्पारण 12. सिवान 13. सारण 14. दरभंगा 15. वैशाली 16. सीतामढ़ी 17. गोपालगंज
- पंचायतवार सूचि देखने के लिए क्लिक करे Panchayat Wise List पर क्लिक करे
कृषि इनपुट अनुदान योजना के बारे में
योजना का नाम | बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2020 |
विभाग का नाम | बिहार कृषि विभाग |
राज्य | बिहार |
वेबसाइट | https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ |
किसान हेल्प लाइन नंबर | 18001801551 |
आवेदन करने की तिथि | 02 दिसम्बर से 17 दिसम्बर तक |
योग्य | बिहार के सभी किसान भाई बहन (रैयत और गैर रैयत कृषक) |
ऑनलाइन करने के लिए जरूर कागजात
- ऑनलाइन करने के लिए जरूर कागजात बिहार कृषि इनपुट का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान 13 अंको का पंजीकरण होना जरुरी है।
- किसान का प्रकार “स्वयं भू-धारी ” होने की स्थिति मे भूमि के दस्तावेज़ के लिए (एलपीसी/जमीन रसीद/वंशावली/जमाबंदी/विक्रय-पत्र),”वास्तविक खेतिहर” के स्थिति में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र तथा “वास्तविक खेतिहर + स्वयं भू-धारी” के स्थिति में भूमि के दस्तावेज़ के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है | स्व-घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करें |
कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- कृषि इनपुट अनुदान ऑनलाइन करने के लिए कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट http://krishi.bih.nic.in/ पर दिए के लिंक DBT In Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रखंडों एवं पंचायतों की सूची डी०बी०टी पोर्टल पर उपलब्ध है।
- अगर आप स्टेप by स्टेप वीडियो देखना चाहते है तो निचे दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक कर के देख सकते है की कृषि इनपुट अनुदान योजना का ऑनलाइन कैसे करना है।
कृषि इनपुट अनुदान के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ
- आवश्यक जानकारी (आवेदक आवेदन करने से पहले आवश्यक जानकारी पढ़ लें)
- आवेदक को आवेदन देने के लिये OTP उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा, जो आवेदन के लिये आवश्यक एवं गोपनीय है|
- आवेदन सबमिट होने के बाद यदि आवेदन में कोई भी त्रुटि हो तो, त्रुटि का बदलाव 48 घंटे के अंदर कर लें, अन्यथा आवेदन उसी रूप में 48 घंटे के बाद संबन्धित कृषि समन्वयक को जांच हेतु अग्रसारित हो जायेगा और संबन्धित त्रुटि में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा |
- हेक्टेयर (494 डिसिमिल भूमि ) तक के लिए देय है |
- कृपया आवेदन मे किए गए सुधार को पुनः जांच ले | एक बार सुधार अपडेट होने के पश्चात दुबारा सुधार संभव नहीं होगा |
- कृषि विभाग के विभिन्न योजना में लाभ लेने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है | योजना की राशि आधार से लिंक बैंक खाते में हीं अंतरित की जाएगी| आवेदक कृपया आधार से लिंक बैंक खाता की प्रविष्टि करें |
ऑनलाइन के लिए निचे में लिंक है
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