बिहार फसल सहायता योजना रबी 2022-23

बिहार फसल सहायता योजना रबी 2022-23

बिहार फसल सहायता योजना रबी 2022-23

Post Date: 09/01/2023

बिहार फसल सहायता योजना रबी 2022-23 बिहार सरकार द्वारा मौसम के अभियान की सफलता के लिए कृषि विभाग के साथ ही सहकारिता विभाग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है बिहार के खेती करने वाले किसान को नुकसान होने पर उनकी भरपाई की जाएगी इसके लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2023 कार्यक्रम जारी कर दिया है | इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन हो सकता है जिनका भी नुकसान होगा उनको फसल सहायता के अंतर्गत नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा | अधिक जानकारी के लिए पूरा सूचना पढ़े –

बिहार फसल सहायता योजना रबी 2022-23

बिहार रबी फसल योजना 2022-23

बिहार रबी फसल सहायता योजना 2023

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फसल योजना
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  • Online Start Date: 01 Jan., 2023
  • Online End Date: 31 March., 2023
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2021
बिहार फसल सहायता योजना रबी 2022-23
बिहार राज्य फसल सहायता : फसल सहायता योजना की प्रमुख विशेषताएँ
  • ऑनलाइन निबंधन की सुविधा |
  • सभी रैयत एवं गैर रैयत किसानों के लिए |
  • सभी प्रमुख रबी फसलें सम्मिलित
  • नि : शुल्क निबंधन एव पंजीकरण प्रक्रिया
  • 7500 रु प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर)
  • 10,000 रु प्रति हेक्टेयर (20% से अधिक होने पर)
बिहार फसल सहायता योजना रबी 2022-23
बिहार राज्य फसल सहायता : रैयत किसान के आवश्यक दस्तावेज
  • आधार संख्या
  • आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • आधार संबंध बैंक खाता का विवरण
  • अधवन भू – स्वामित्व प्रमाण – पत्र
  • स्व – घोषणा – पत्र
  • आवेदक का फोटो
बिहार राज्य फसल सहायता : गैर - रैयत किसान के आवश्यक दस्तावेज
  • आधार संख्या
  • आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • आधार संबंध बैंक खाता का विवरण
  • अधवन भू – स्वामित्व प्रमाण – पत्र
  • स्व – घोषणा – पत्र
  • आवेदक का फोटो
  • एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य
बिहार राज्य फसल सहायता : महत्वपूर्ण जानकारी
  • रैयत, गैर – रैयत अथवा दोनों श्रेणी में पंजीकरण/ आवेदन की सुविधा |
  • एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा |
  • लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान |
  • सहायता राशि का निर्धारण फसल का कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर |
  • नगर पंचायत एव नगर परिषद के किसान भी निबंधन करा सकते है |
बिहार राज्य फसल सहायता : आवेदन कैसे करें?
  • कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकेंगे।
  • आवेदन विभागीय ई-सहकारी पोर्टल के अतिरिक्त ई-सहकारी मोबाईल एप्प, आई.भी.आर.एस. (सुगम) कॉल सेन्टर (टोल फ्री न0 – 18001800110) एवं प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/कार्यपालक सहायक के तकनीकी सहयोग से किया जा सकेगा।
  • आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल एवं बुआई का रकवा की जानकारी देनी है।
  • फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के चयन के
    पश्चात उन चयनित ग्राम पंचायत के आवेदक किसानों को दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी।
  • योजना के निर्देश के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापनोपरांत DBT के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाता में सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
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