Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana

Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana

Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana

Post Date: 11/03/2021

Short Information: Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana. मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत, बेरोजगार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लोग पंजीकरण और आवेदन जमा करके सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana

बिहार सरकार परिवहन निगम (परिवहन विभाग, बिहार सरकार)

Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना
  • Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई है।
  • इस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत, 4 सीटों से 10 सीटों तक नए यात्री वाहन खरीदे जा सकते हैं। बिहार राज्य सरकार आपको वाहन खरीदने में सहायता करने के लिए 50% अनुदान प्रदान करेगी।
  • मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत, बेरोजगार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लोग पंजीकरण और आवेदन जमा करके सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
BIHAR MUKHYAMANTRI PARIVAHAN YOJANA 2021
Important Dates
पंचायतवार आवेदन करने अंतीम की तिथि08/04/2021
प्रखण्ड स्तर पर आवेदनो के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण09/04/2021 से 10.04.2021
प्रखण्ड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण12/04/2021
अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक15/04/2021
चयन सूची का प्रकाशन15/04/2021
आपत्ति आमंत्रण15/04/2021 से 24/04/2021
आपत्ति निराकरण26/04/2021
अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन27/04/2021
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभूकों को चयन पत्र का तामिला27/04/2021 से 30/04/2021
वाहन क्रय के पश्चात चयनित लाभूक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन समर्पित करना27/04/2021 से लगातार
अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते मे भुगतान करनाआवेदन प्राप्ति के 7 दिनो के अंदर
Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana Online Registration Process

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की है। बिहार मुख्मंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 योजना के तहत फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर नए वाहनों को खरीदने पर 50% अनुदान दिया जाएगा। अगर बिहार राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो वे बिहार परिवहन निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

Steps :-

  1. आवेदक को Official Website: http://transport.bih.nic.in पर जाना होगा ।

  2. होमपेज पर दिए गए लिंक ” ऑनलाइन आवेदन करें ” पर क्लिक करें ।

  3. लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा।

  4. यहां उम्मीदवार यूजरनेम और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित सभी विवरण भर सकते हैं ।

  5. इसके बाद, उम्मीदवार मुख्यमंत्री ग्राम परिवार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए लॉगिन कर सकते हैं।

  6. अंत में, उम्मीदवारों को सभी आवश्यक विवरणों को सही ढंग से अपलोड करके नाम, पता और उनके दस्तावेजों को भरना होगा।

  7. आवेदन को पूरा करने के लिए, ” सबमिट ” बटन पर क्लिक करें।

 

बिहार आवेदन की स्थिति कैसे जांचें ?
  1. आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://transport.bih.nic.in/ पर जाना होगा ।
  2. होमपेज पर, परिवहन विभाग के लिंक पर क्लिक करें ।
  3. इसके बाद आपको मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा ।
  4. अब, आपको यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड भरना होगा।
  5. अब आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है।
  6. जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।
Important Document For Apply
  1. आधार कार्ड
  2. आवास प्रामाण पत्र
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. निवास प्रमाण पत्र
  6. योग्य योग्यता का प्रमाण पत्र
  7. मोबाइल नंबर
  8. ड्राइविंग लाइसेंस
  9. पासपोर्ट साइज फोटो
Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana Eligibility Criteria
  1. आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  2. लाभार्थियों के पास हल्के वाहन के चालक का लाइसेंस होना चाहिए।
  3. लाभकारी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए और पहले से एक वाणिज्यिक वाहन नहीं होना चाहिए।
  4. उच्चतम योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  5. इस योजना के तहत, बिहार के लाभार्थियों को पंचायत का निवास होना चाहिए, जहाँ से पंचायत लाभान्वित होना चाहती है।
  6. इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलेगा।
Benefits of Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana
  1. राज्य सरकार योजना के लाभार्थियों को सार्वजनिक परिवहन के लिए चार-पहिया और तीन-पहिया वाहन खरीदने के लिए 1 लाख या 50% सब्सिडी प्रदान करेगी ।
  2. बिहार के मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के माध्यम से लगभग 42,000 नागरिकों को रोजगार मिलेगा।
  3. अधिकतम 1 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। गरीब और रोजगार योग्य नागरिक इस योजना के माध्यम से अपना नया वाहन खरीद सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर और संपर्क पता
  • ईमेल आईडी- cs-bihar@nic.in
  • हेल्पलाइन नंबर- 0612-2233333
Must Read Full Notification Before Online Apply
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